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हत्या प्रयास के मामले में माननीय न्यायालय ने चार आरोपियों को सुनाई 10-10 वर्ष की सज़ा. प्रत्येक पर लगाया 15000-15000 रु.का अर्थ दण्ड

गाजीपुर । अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविंद मिश्र की अदालत ने शादियाबाद थाना क्षेत्र में हुए हत्या प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम करावास और कुल 15000- 15000 रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अर्थ दण्ड की राशि से 75% राशि घायल मुलायम को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
अभियोजन के अनुसार शादियाबाद थाना क्षेत्र के सराय गोकुल निवासी रामनारायण यादव पुत्र स्वर्गीय शीरू यादव ने थाने में तहरीर दिया कि गांव के विजई यादव ,रामविलास यादव, लोकनाथ यादव से चकरोड को लेकर विवाद है इसी रंजिश को लेकर 25 मई 2018 की रात्रि 9:00 बजे सभी एक राय होकर रामनिवास के क्वार्टर के सामने अपने सहयोगी अमरजीत सिंह व विशाल सिंह के साथ घेर कर उसके लड़के मुलायम यादव को गाली देने लगे और जब उसके लड़के ने गाली देने से  मना किया तो जान से मारने के लिए ललकारे इतने में विशाल सिंह ने तमंचा निकालकर अमरजीतसिंह को दिया अमरजीत सिंह ने उसके लड़के के पीछे से सटाकर जान से मारने की नीयत से गोली मार दिया उसका लड़का लहूलुहान होकर वही गिर पड़ा गोली की आवाज सुनकर उसका लड़का अवधेश और बहुत से लोग आ गए उपरोक्त लोग गाली  देते हुए वहां से भाग गए तहरीर के आधार पर थाना शादियाबाद में हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ विवेचना के दौरान विशाल सिंह नाबालिक होने के कारण उसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया और शेष चार अभियुक्तो के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया विचारण के दौरान अभियोजन की ओरसे 9 गवाहों को पेश किया गया गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी के निजी अधिवक्ता अज़हर अब्बासी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तर्कों को सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को धारा 147 148 307 /149 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।

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