नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक कानून व साक्ष्य अधिनियम का एक दिवसीय प्रशिक्षण
मोहन तिवारी
गाजीपुर। नवीन भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 व नवीन अन्य अधिनियमों के कार्यविस्तार को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्याशाला पुलिस लाइन के सभागार में बुधवार को आयोजित हुआ। जिसमें पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, संयुक्त निदेशक आनन्द कुमार पाण्डेय, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेन्द्र कुमार व ग्रामीण बलवंत चौधरी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृपाशंकर राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पुलिस अधीक्षक ने अपने उदबोधन में बताया कि यह न्याय संहिता का अनुपालन करने में सभी अधिकारियो को सावधानी बरतनी होगी और आगामी जुलाई 2024 से इसके अनुपालन कराये जाने पर बल दिया।
वहा पर उपस्थित अधिकारियो व अधिवक्तागणो को कानूनी नियमो की जानकारी दी गयी और सभी थानाध्यक्षों को इसकी आनलाईन वेब कास्टिग के माध्यम से इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया। इसकी कानूनी जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि अब इन तीनो कानूनों मे क्या संशोधन किये गये है और इन तीनो कानूनों को जुलाई 2024 संशोधित कानून लागू हो जायेगे जिसमें अब 358 धाराएं कर दी गयी है और कई अध्याय बढ़ा दिया गया है। इसके साथ सभी संशोधित कानून पर बिन्दुवार चर्चा की गयी। इसी क्रम में ज्येष्ठ अभियोजन आधिकारी संजीय कुमार, अभियोजन अधिकारीगण मे शालिनी सक्सेना, रामअवतार सिंह, अजीत कुमार, अविनाश सिंह, अरूण कुमार,सिंह,रामसरोज एवं देवेन्द्र कुमार सिंह ने इन तीनो नियमो की इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यशाला मे सहायक शासकीय अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक में नीरज श्रीवास्तव, जयप्रकाश सिंह, अखिलेश सिंह, रत्नाकर दूबे, रविकान्त पाण्डेंय, प्रभूनारायण सिंह, दिनेश कुमार सिंह, शशिकान्त सिंह, प्रदीप चतुर्वेदी, अवधेश सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर सुधाकर पाण्डेय सहित सभी क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारी मौजुद रहे।
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