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हत्या मे तीन को आजीवन कारावास

मोहन तिवारी
गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय तृतीय अखिलेश मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में तीन अभियुक्तो को आज शुक्रवार के दिन आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना में मृतक धर्मेन्द्र चौधरी की मां देवन्ती देवी की तहरीर मंे बताया कि आपसी रंजीश में पटटीदारो ने 16 फरवरी 2014 को रात्रि 10 बजे अभियुक्त हरिशचन्द चौधरी, रामचन्द्र चौधरी, गुूडडू चौधरी ग्राम शेरपुर खुर्द थाना भांवरकोल ने मेरे लड़के धर्मेन्द्र के पेट में गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी। घटना की एफआईआर रात में ही धारा 302, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट में थाना भांवरकोल में दर्ज हुआ। एडीजीसी अवधेश सिंह ने बताया कि अपर शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 8 गवाह परीक्षित कराये जिसके आधार पर सभी अभियुक्तगणों को धारा 302/34 में आजीवन कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं धारा 7/25 आर्म्स एक्ट में रामचन्द्र चौधरी को सात वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार का अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनायी।

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