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महिला सहित तीन को दस साल कारावास व जुर्माना

मोहन तिवारी
गाजीपुर। जनपद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी ने सत्र परीक्षण सं0 304/2010 अपराध सं0 1008/2010 धारा 304,323, 504, 506 भारतीय दण्ड विधान थाना जंगीपुर कें मुकदमे में अभियुक्तगण रामअधार धीमर, राजू धीमर, शीला देवी को 10 वर्ष की सजा व 11 हजार रूपये की जुर्माना लगाकर दण्डित किया है। घटना की सूचना संजय धीमर ने अपने तहरीर किया कि गांव फिरोजपुर थाना जंगीपुर में जुबानी सूचना इस आशय का दिया कि विपक्षीगण धान की खेत में मेढ काटने की बात को लेकर तहरीरकर्ता को गाली गुप्ता एवं जानमाल की धमकी देते हुए डंडा से मारपीट कर घायल कर दिया। शोंर करने पर वादी की माता व बहन शान्ता आयी तो उन्हे भी उक्त लोगो ने लाठी डन्डा से मारापीटा जिसके आधार पर थाना जंगीपुर में एनसीआर सं0 97/2010 दर्ज की गयी। कथित मामले में चोटहिल संजय धीमर की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी जिसपर धारा 307 आईपीसी की बढोत्तरी करते हुए अपराध सं0 1008/2010 धारा 304, 323, 504, 506 आईपीसी दर्ज की गयी। विवेचना के पश्चात विवेचक ने अभियुक्तगण रामअधार धीमर, राजू धीमर, शीला देवी एवं किशोर अपचारी हरिकेश धीमर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह नें कुल आठ गवाह पेश कराये। गुणदोष के परीक्षण के आधार पर आरोप सिद्ध कर रामअधार धीमर, राजू धीमर तथा शीला को 304/34 आईपीसी में प्रत्येक को 10 वर्ष कारावास तथा 10 हजार रूपया जुर्माना तथा 323/34 में छः माह कारावास और 1 हजार रूपये जुर्माना प्रत्येक को 504 आईपीसी में तीन माह, 506 आईपीसी में छः माह की सजा सुनायी। इस मुकदमे के क्रास केस में अभियुक्तगण शोभनाथ धीमर, रामअवतार एव शान्ति को एसटी 104/16 जो परिवाद पर आधारित था धारा 323/34, 504, 506 आईपीसी में छः माह प्रोबेशन के दण्ड से दण्डित किया है।

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