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पिता पुत्र को 7 साल की कड़ी कैद व 2-2 लाख रुपये का जुर्माना

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दुर्गेश की अदालत ने गुरुवार को जमीनी विवाद को लेकर हत्या के मामले में पिता पुत्र को 7 साल की कड़ी कैद के साथ 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 80 प्रतिशत मृतक के उत्तराधिकारी को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना मरदह निवासी पंडिता के विजय यादव ने 13 अगस्त 2014 को इस बात का तहरीर दिया कि सुबह 8:30 बजे उसके पिता रामकृत यादव व भाई उदय खेत पर काम कर रहे थे। उसी समय उसके गांव के ही सुरेश यादव तथा उनका लड़का रामध्यान यादव गाली देते हुए फावड़ा से रामध्यान को मार दिए तथा मिंटू उर्फ उपेंद्र यादव व सुभाष यादव ने लाठी डंडे से मारे पीटे जिससे रामकृत घायल हो गए गांव वालों की मद्दत से अस्पताल ले जाया गया रास्ते मे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना के आधार पर आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपियो को पकड़कर जेल भेज दी और विवेचना उपरांत आरोपियो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश की दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता शशिकान्त सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया।
गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी मिंटू उर्फ उपेंद्र यादव व सुभाष यादव को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वही पिता पुत्र सुरेश यादव व रामध्यान यादव को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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