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नेत्रहीन ,गूंगी ,व बहरी युवती के बलात्कारी शाहनवाज को 10 वर्ष की सजा ,एक लाख जुर्माना

गाजीपुर । अपर सत्र न्यायाधीश/ FTC प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को गूँगी बहरी एवम अंधी बलात्संग पीड़िता को न्याय देते हुये इस मामले में 10 साल की कड़ी कैद व 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है अर्थदंड की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है अभियोजन के अनुसार थाना करीमुद्दीनपुर गांव लछमनपुर नरायनपुर के भगवान उर्फ कुनी राम ने थाने पर तहरीर दिया कि 19 फ़रवरी 2019 को गांव के ही शाहवांन उसके आँख से अंधी गूँगी लड़की को बहलाफुसला कर उसके साथ कई महीनों से गलत काम करता रहा जिससे उसकी पुत्री गर्भवती हो गई उसको बच्चा पैदा होने में  मात्र एक माह शेष रह गया जानकारी होने पर वादी ने आरोपी के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह कुल 9 गवाहों को पेश किया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए मुकदमे के विवेचक के विरुद्ध उसकी विवेचना में की गई कई लापरवाही को लिखते हुए विवेचक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक लखनऊ को प्रेषित करते हुए 1 माह भीतर जवाब मांगा है।

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